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Tractor Scheme

इस राज्य में ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार की तरफ से 1 लाख का अनुदान

इस राज्य में ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार की तरफ से 1 लाख का अनुदान

कृषि कार्यों में किसानों का सबसे सच्चे साथी ट्रैक्टर कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 

खेती में सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले यंत्र मतलब कि ट्रैक्टर की खरीद पर कृषकों को मोटा अनुदान प्रदान किया जा रहा है। योजना का लाभ हांसिल करने के लिए किसान भाई शीघ्रता से आवेदन करें। 

आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि हरियाणा सरकार द्वारा ट्रैक्टर की खरीद पर यह अनुदान मुहैय्या कराया जा रहा है। हालांकि, सभी किसान अनुदान का फायदा नहीं उठा पाऐंगे। 

ये केवल अनुसूचित जाति के किसानों के लिए है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के कृषकों को 45 एचपी व उससे ज्यादा क्षमता वाले ट्रैक्टर पर 1 लाख का अनुदान मुहैय्या कराया जा रहा है। 

इसके लिए किसान 26 फरवरी से 11 मार्च तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

जानिए किस प्रकार किया जाएगा चयन

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि हर एक जिले में लाभार्थी का चयन गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा ऑनलाइन ड्रॉ के जरिए किया जाएगा। 

चयन के उपरांत चयनित किसान को सूचीबद्ध अनुमोदित निर्माताओं से अपनी प्राथमिकता आधारित ट्रैक्टर मॉडल और मूल्य का चुनाव करके सिर्फ बैंक के जरिए से अपने भाग की कीमत अनुमोदित खाते में जमा करवानी होगी। 

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डिस्ट्रीब्यूटर से किसान के विवरण, बैंक का विवरण, ट्रैक्टर मॉडल, मूल्य की मान्यता के पोर्टल या ई-मेल के जरिए अनुदान ई-वाउचर के लिए प्रार्थना करनी होगी।

पीएमयू और बैंक की जांच के पश्चात डिजिटल ई-वाउचर से मान्यता प्राप्त डिस्ट्रीब्यूटर को जारी किया जाएगा। अनुदान ई-वाउचर प्राप्त होने के शीघ्रोपरान्त किसान को उसकी चुनी हुई ट्रैक्टर के साथ बिल, बीमा, टेम्परेरी नंबर तथा आरसी के आवेदन शुल्क की रसीद इत्यादि दस्तावेजों को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। 

दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करना बेहद आवश्यक

जिलास्तरीय कार्यकारी समिति को ट्रैक्टर के समस्त जरूरी दस्तावेजों समेत भौतिक सत्यापन प्रस्तुत करना होगा। समिति सभी दस्तावेजों की जांच करने के बाद भौतिक सत्यापन रिपोर्ट फॉर्म के साथ पोर्टल पर अपलोड करेगी और निदेशालय को ईमेल के माध्यम से सूचित करेगी। निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात अनुदान स्वीकृति ई-वाउचर के जरिए से किसान को जारी करेगा।

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किसान भाई ज्यादा जानकारी हेतु यहां संपर्क करें 

किसान भाई ज्यादा जानकारी के लिए जिला कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक एवं सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय से संपर्क साध सकते है। 

साथ ही, इच्छुक किसान कृषि विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर जाकर विजिट करें। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

खुशखबरी: मिनी ट्रैक्टर और सहायक उपकरणों की खरीद पर 90% प्रतिशत अनुदान

खुशखबरी: मिनी ट्रैक्टर और सहायक उपकरणों की खरीद पर 90% प्रतिशत अनुदान

भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी तकरीबन 70% प्रतिशत से ज्यादा अबादी खेती पर निर्भर है। अब ऐसी स्थिति में किसानों की सहायता के लिए केन्द्र और राज्यों की सरकार नई-नई योजनाऐं चलाती रहती हैं, जिसमें किसानों को अनुदान भी दिया जाता है। इसी कड़ी में छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए एक योजना जारी की गई है।

इस योजना के अंतर्गत किसान खेती को सरल बनाने के लिए सिर्फ 35 हजार रुपये में मिनी ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की खरीद कर सकते हैं। बतादें, कि इस योजना में कमजोर वर्ग के किसान भाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी। 

आशा है, कि शीघ्र ही इस योजना को शुरू किया जा सकता है। साथ ही, इसका लाभ लेने के लिए किसान भाइयों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा।

जानिए कौन से किसानों को मिलेगा योजना का लाभ  

महाराष्ट्र सरकार ने लघु और सीमांत किसानों को ट्रैक्टर का स्वामी बनाने की योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत छोटी खेती करने वाले किसान भाइयों को ट्रैक्टर व सहायक कृषि उपकरण पर 90% प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

ट्रैक्टर या कृषि उपकरण खरीदने के लिए कृषकों को सिर्फ 35 हजार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। वहीं, अन्य शेष धनराशि महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। सरकार इस मिनी ट्रैक्टर योजना के साथ कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में जुटी है। 

जानिए सरकार किन उपकरणों पर सब्सिड़ी प्रदान कर रही है 

समाज कल्याण विभाग महाराष्ट्र द्वारा इस योजना को जारी किया गया है। मिनी ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत राज्य में अनुसूचित जाति और नव-बौद्ध समूहों से संबंधित किसान परिवारों को 90% प्रतिशत सब्सिडी पर छोटे ट्रैक्टर व सहायक कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। 

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बतादें, कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से 3 लाख 15 हजार रुपये की वित्तीय मदद प्रदान की जाएगी। किसान को सिर्फ 10% प्रतिशत धनराशि का ही भुगतान करना होगा, जो कि मात्र 35 हजार रुपए होगी। पात्रता प्राप्त करने वाले किसानों को कल्टीवेटर, रोटावेटर, ट्रेलर और मिनी ट्रैक्टर पर अनुदान दिया जाएगा। 

मिनी ट्रैक्टर योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज 

किसानों का मिनी ट्रैक्टर व सहायक कृषि उपकरणों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, समूह सदस्यों का प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज का होना अत्यंत आवश्यक है। 

मिनी ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रक्रिया 

योजना की पात्रता पूरी करने वाले किसान मिनी ट्रैक्टर व सहायक कृषि उपकरण पर अनुदान प्राप्त करने के लिए https://mini.mahasamajkalyan.in वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप https://sjsa.maharashtra.gov.in/mr वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। 

आवेदन करने वाले किसान सहयोग पाने के लिए अपने संबंधित जनपदों में सहायक समाज कल्याण आयुक्त से भी संपर्क साध सकते हैं।